BUCKWHEAT FLOUR NOT BE SOLD – The Hind News https://thehindnews.live Thu, 03 Apr 2025 10:36:46 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8 धामी सरकार की सख्ती, बिना लाइसेंस नहीं बिकेगा कुट्टू का आटा, सील पैक में ही होगी ब्रिकी https://thehindnews.live/2025/04/03/dhami-governments-strictness-buckwheat-flour-will-not-be-sold-without-license/ https://thehindnews.live/2025/04/03/dhami-governments-strictness-buckwheat-flour-will-not-be-sold-without-license/#respond Thu, 03 Apr 2025 10:36:46 +0000 https://sancharnow.com/?p=27965 उत्तराखंड में अब कुट्टू का आटा बिना लाइसेंस के नहीं बेचा जाएगा, सील बंद पैकिंग में ही इसकी बिक्री की जाएगी। कुट्टू के आटे के छह सैंपल फेल होने के बाद प्रदेश सरकार ने इसकी बिक्री की गाइडलाइन जारी कर दी है। ये सैंपल देहरादून, हरिद्वार व ऊधमसिंह नगर से एकत्रित कर जांच के लिए रुद्रपुर भेजे गए थे।

खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफडीए) ने घटिया कुट्टू का आटा खाने से होने वाली बीमारियों की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नियम लागू करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य सचिव व आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन डाॅ.आर राजेश कुमार ने कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व स्वास्थ्य मंत्री डाॅ.धन सिंह रावत के दिशा-निर्देशों पर राज्य में कुट्टू के आटे की बिक्री को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। प्रदेश में अब कोई भी खाद्य कारोबारी खुला कुट्टू का आटा नहीं बेच सकेगा। इसकी बिक्री खाद्य लाइसेंस के साथ सील बंद पैकेटों में ही की जाएगी। पैकेट पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अनुसार पिसाई, पैकिंग व एक्सपायरी तिथि, कारोबारी का नाम, लाइसेंस नंबर अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा।विज्ञापन

खाद्य कारोबारियों के लिए सख्त नियम

खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार बिना वैध खाद्य लाइसेंस के कुट्टू का आटा और बीज नहीं बेचा जा सकेगा। सभी खाद्य कारोबारियों को खरीद और बिक्री का रिकॉर्ड लिखित रूप में रखना होगा। बिना अनुमति के खुले में कुट्टू के आटे की बिक्री करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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